कार या बाइक का PUC हो गया है एक्सपायर? तुरंत कर लें ये काम, वरना देना होगा और इंश्योरेंस भी हो जाएगा रिजेक्ट
Hindi Gallery Hindi How To Renew Pollution Certificate Of Car And Bike Rto Rules Traffic Police Challan 8282214 कार या बाइक का PUC हो गया है एक्सपायर? तुरंत कर लें ये काम, वरना भरना होगा जुर्माना और इंश्योरेंस भी हो जाएगा रिजेक्ट
PUC सर्टिफिकेट वास्तव में व्हीकल से पैदा होने वाले पॉल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड को पूरा करने के बारे में बताता है. इस सर्टिफिकेट की मदद से आपको पता चलता है कि आपके व्हीकल का पॉल्यूशन कितने लेवल पर है.
Last updated on - January 26, 2026 10:18 PM IST
By Anjali Karmakar
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ड्राइव करते हैं, तो जरूर रखें ये डॉक्यूमेंट
सड़क पर कार, बाइक या कोई भी व्हीकल ड्राइव करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के नियम मानने होते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. जैसे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस के पेपर्स और पॉल्यूशन या PUC सर्टिफिकेट. देश में सभी तरह के मोटर व्हीकल के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल के नियम तय किए जाते हैं. अगर आप बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट या एक्सपायर्ड PUC के गाड़ी चलाते पकड़े गए, तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. हो सकता है कि आपकी गाड़ी ही जब्त कर ली जाए.
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PUC सर्टिफिकेट क्या है?
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, 1989 के तहत लाया गया था. PUC सर्टिफिकेट वास्तव में व्हीकल से पैदा होने वाले पॉल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड को पूरा करने के बारे में बताता है. इस सर्टिफिकेट की मदद से आपको पता चलता है कि आपके व्हीकल का पॉल्यूशन कितने लेवल पर है. ये सर्टिफिकेट रीजनल RTO या पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर की ओर से जारी किया जाता है.
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कितने दिन की होती है वैलिडिटी?
PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आमतौर पर 6 महीने की होती है. हालांकि, नई गाड़ियों के लिए यह एक साल के लिए वैध होता है. एक साल के बाद आपको हर 6 महीने में PUC सर्टिफिकेट को रिन्यू करना होगा.
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PUC के बिना गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना?
अगर आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना व्हीकल चलाते हैं, तो पहली बार ऐसा करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. अगर गलती दोहराई तो 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनियां आपकी पॉलिसी को रिन्यूअल करने से मना कर सकती हैं.
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PUC डिटेल चेक करने का ऑननलाइन प्रोसेस?
सबसे पहले अपने राज्य के परिवहन Parivahan वेबसाइट पर जाएं. ड्रॉप डाउन मेनू में ‘PUC सर्टिफिकेट’ का ऑप्शन सिलेक्ट करें.अब अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर के आखिरी 5 डिजिट और सिक्योरिटी कोड डालें. आपके व्हीकल की PUC डिटेल आ जाएगी.
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ऑफलाइन ही होगा रिन्यू
आप PUC रिन्यू के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते.इसके लिए आपको अपना व्हीकल नजदीकी PUC टेस्टिंग सेंटर पर ले जाना होगा. वहां इसकी टेस्टिंग होगी. सबकुछ सही पाए जाने के बाद ही आपको PUC रिन्यू करके दिया जाएगा.
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कितना खर्चा आएगा?
व्हीकल के PUC सर्टिफिकेट रिन्यू करने के लिए बहुत मामूली चार्ज किया जाता है. इसकी फीस 60 से 125 रुपये के बीच हो सकती है. हालांकि, PUC रिन्यू करने की फीस में हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है. ये चार्ज आपके फ्यूल टाइप पर भी निर्भर करता है.