ट्रेन टिकट कैंसिल कराना पड़ सकता है महंगा! वंदे भारत और अमृत भारत के नियम अलग, जानें
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Indian Railways Ticket Cancellation Rules: वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस में टिकट कैंसिलेशन के नियम अलग है. आइए जानते हैं 72 घंटे पहले और 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कितना रिफंड मिलता?
Last updated on - January 26, 2026 9:26 PM IST
By Gargi Santosh
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भारतीय रेलवे चला रहा नई हाई-स्पीड ट्रेनें
भारतीय रेलवे द्वारा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू चलाई जा रही है. ये दोनों ही ट्रेनें देशभर में तेज रफ्तार और प्रीमियम सुविधाओं के लिए चर्चा में हैं.
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इन ट्रेनों में प्रीमियम सुविधाएं
इन ट्रेनों में आरामदायक सीटें, सफाई, समय की पाबंदी और आधुनिक सुविधाएं दी जाती हैं. जिससे यात्रियों का सफर पहले से कहीं बेहतर और सुविधाजनक बन गया है.
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टिकट कैंसिलेशन के नियम अलग
आपको बता दें कि वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेन का टिकट कैंसिलेशन सिस्टम आम मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से पूरी तरह अलग है. इसके नियम बहुत सख्त हैं, ताकि सीटें खाली न रहें.
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72 घंटे पहले कैंसिल करने पर क्या होगा?
अगर कोई यात्री ट्रेन के 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो रेलवे कुल राशि का 25% कैंसिलेशन चार्ज काट लेगा. यानी उसे पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा.
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8 से 72 घंटे पहले कैंसिल पर रिफंड मिलेगा?
अगर टिकट ट्रेन के चलने से 8 से 72 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है, तो रेलवे 50% राशि काट लेगा. इसका मतलब है कि आधा पैसा सीधे चले जाएगा.
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8 घंटे के अंदर कैंसिल करें तो क्या होगा?
सबसे बड़ा झटका तब लगता है, जब कोई यात्री 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करता है. क्योंकि इस समय में कोई भी पैसा रिफंड नहीं मिलेगा.
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अमृत भारत एक्सप्रेस के नियम
अमृत भारत एक्सप्रेस के आरक्षित टिकटों पर वही नियम लागू होते हैं, जो वंदे भारत स्लीपर के लिए हैं. लेकिन अनारक्षित टिकटों पर पुराने नियम बने रहेंगे और रिफंड की सुविधा मिलेगी. (Photos: google)